*शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लालबाग में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन*

बुरहानपुर :- मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर विधि सक्सेना के निर्देशानुसार निलेश कुमार जिरेती, जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लालबाग, बुरहानपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निलेश कुमार जिरेती, जिला न्यायाधीश सचिव द्वारा उपस्थित बच्चों को लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012, पाॅक्सो एक्ट के महत्वपूवर्ण प्रावधानों की जानकारी दी गई। अच्छे व बुरे स्पर्श की पहचान व्यक्तिगत सुरक्षा, किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार होने की दशा में बिना भय अपनी बात किस प्रकार रखी जाये के संबंध में सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाया साथ ही उनके द्वारा नालसा शिक्षा योजना, नालसा बच्चों से मैत्रीपूर्ण संबंध योजना, बाल विवाह, बाल श्रम निषेध अधिनियम, कैरियर गाईडेंस के संबंध में जानकारी दी गई।
उक्त कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पैरालीगल वालेन्टियर महेन्द्र जैन द्वारा बताया कि बच्चों को अपने माता-पिता एवं शिक्षक से कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। यदि किसी बच्चे के साथ कोई गलत काम होता है तो सबसे पहले अपने माता-पिता या शिक्षक को बताना चाहिए उक्त अवसर पर शाला की प्रचार्य सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थीगण उपस्थित रहे।



