बुरहानपुर

*कलेक्टर ने बुरहानपुर जिले में लागू की धारा 163 बिना अनुमति रैली, जुलूस और प्रदर्शनों पर रोक, सोशल मीडिया निगरानी बढ़ी*

बुरहानपुर:- जिले में शांति, कानून-व्यवस्था और जनसामान्य की सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्ष सिंह ने एक महत्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश तत्काल प्रभाव से बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में लागू कर दिया गया है।

जारी निर्देशों के अनुसार, जिले में किसी भी प्रकार की रैली, प्रभात फेरी, जुलूस, शोभायात्रा, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपने, सार्वजनिक सभा, धार्मिक आयोजन तथा साउंड सिस्टम से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन से पूर्व सक्षम प्राधिकारी संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना पूर्व अनुमति के ऐसे किसी भी आयोजन को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाने वाले पण्डालों के लिए भी प्रशासन से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत बिना अनुमति के लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों (साउंड सिस्टम) के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या आयोजकों के विरुद्ध सख्त दण्डात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

*सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट या शेयर करने पर होगी कार्रवाई*
कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली भ्रामक एवं भड़काऊ गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर हर्ष सिंह ने जिले के सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक, भड़काऊ या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले फोटो, संदेश या वीडियो को फेसबुक, एक्स (ट्विटर), व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट, फॉरवर्ड, लाइक या कमेंट करने को प्रतिबंधित कर दिया है।

प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस साइबर सेल को सोशल मीडिया की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए अफवाह फैलाने या शांति भंग करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ धारा 163 के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से शांति बनाए रखने और गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है।

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