मध्यप्रदेश

चायना पतंग मांजा बेचने वाले तीन आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफतार

बुरहानपुर में चायनीस पतंग मांजा बेचने वाले आरोपीयो को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफतार किया गया। *तीन दुकानदारों के विरूध्द की गई धारा 223 BNS के तहत कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार द्वारा चायना डोर मांझा के क्रय विक्रय पर दिए सख्त निर्देश दिए गए थे। जिला बुरहानपुर में श्रीमान कलेक्टर महोदय, द्वारा चाइनीस मांजा में प्रतिबंध लगाकर धारा 163 BNSS का आदेश जारी किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन, नगर पुलिस अधीक्षक गौरव पाटील के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा टीम गठित कर थाना कोतवाली क्षेत्र में चायनीस मांजा बेचने वाले अलग अलग दुकानो पर दबिश देकर तीन आरोपियों को खिलाफ थाना कोतवाली पर तीन पंजीबद्ध किए।(1).प्रकरण क्रमांक 238/2025 धारा 223 BNS में आरोपी *इस्माइल पिता अहमद खां उम्र 40 साल निवासी खैराती बाजार बुरहानपुर।*(2).प्रकरण क्रमांक 239/2025 धारा 223 BNS में आरोपी *जावीद खां पिता शब्बीर खां उम्र 32 साल निवासी खैराती बाजार बुरहानपुर।*(3).प्रकरण क्रमांक 240/2025 धारा 223 BNS में आरोपी *मोहम्मद समीर पिता मोहम्मद जमील उम्र 20 साल निवासी निवासी हमीदपुरा बुरहानपुर।**विशेष योगदान*- थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सीताराम सोलंकी, उप निरीक्षक सुनील पाटिल, शैलेंद्र सिंह तोमर,प्र.आर.दुष्यंत सोलंकी, ज्ञानेश्वर चौधरी, राजकुमार पटेल, आरक्षक महेंद्र सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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