*तीन दिवसीय सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न*

बुरहानपुर :- मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं विधि सक्सेना प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के मागदर्शन एवं निलेश कुमार जिरेती जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समन्वय से तीन दिवसीय सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम होटल मन होलिडे रिजोर्ट में दिनांक 23 अक्टूबर को प्रारंभ होकर 25 अक्टूबर 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानसार प्रशिक्षण कार्यकरम संचालित कराने हेतु प्रशिक्षक के रूप में सीनियर ट्रेनर शाहिद मोहम्मद जबलपुर एवं विधि सक्सेना प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सहायक प्रशिक्षक के रूप में नामांकित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यकम का उददेश्य ग्राम और सामुदायिक स्तर पर छोटे-छोटे विवादों का प्रारंभिक स्तर पर ही संवाद एवं मध्यस्थता के माध्यम से समाधान सुनिश्चित करने एवं अनावश्यक मुकदमेंबाजी को कम करते हुये “वाद मुक्त ग्रामीण भारत’के लक्ष्य को साकार करने में योगदान देना है।
उक्त कार्यक्रम में संम्माननीय प्रशिक्षकगण्णों द्वारा प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के दौरान ने सामुदायिक स्तर पर विवादों के समाधान में सामुदायिक मध्यस्थता की भूमिका एवं इसके लाभों पर विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान मध्यस्थता की अवधारणा एवं प्रक्रिया मध्यस्थ की भूमिका निष्पक्षता, तटस्थता, गोपनीयता सकीय श्रवण, प्रभावी संवाद, पक्षकारों के हितों की पहचान तथा समाधान के विभिन्न विकल्प जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को व्यवहारिक अभ्यास, संवादात्मक सत्र, केस स्टेडी एवं रोल प्ले के माध्यम से सामुदायिक विवादों के समाधान की व्यवहारिक जानकारी प्रदान की गई।



