*नरवाई जलाने पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध होगी कानूनी कार्रवाई*

बुरहानपुर :- जिले में फसल कटाई के पश्चात खेतों में फसल अवशेष (नरवाई) जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विवेक कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत संपूर्ण बुरहानपुर जिले की सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार जिले में किसी भी व्यक्ति द्वारा फसलों की कटाई के पश्चात खेतों में बचे फसल अवशेष (नरवाई) जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि फसल अवशेष जलाने से आग लगने की घटनाओं के साथ जन-धन की हानि होने की आशंका रहती है। साथ ही पर्यावरण, आमजन एवं जीव-जंतुओं की सुरक्षा भी प्रभावित होती है। नरवाई जलाने के स्थान पर फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन को बढ़ावा देना आवश्यक है। आदेश का उल्लंघन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।



