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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी प्रतिमा एवं ताजियें की ऊंचाई निर्धारित  

बुरहानपुर/12 जुलाई, 2024/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेशानुसार उन्होंने बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्रान्तर्गत 10 फीट से अधिक ऊंचाई की प्रतिमा एवं ताजियें के निर्माण, क्रय, विक्रय को प्रतिबंधित किया है। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि, प्रतिमा घट स्थापना स्थल पर स्टेज/तख्त/ट्रॉली पर स्थापित प्रतिमा की ऊंचाई स्टेज/तख्त/ट्रॉली सहित अधिकतम ऊंचाई 14 फीट नियत की है। इस आदेश का उल्लंघन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।
———————————–
मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष जिले के प्रवास पर
बुरहानपुर/12 जुलाई, 2024/- मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष श्री द्रविन्द्र मोरे जिले के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार वे 12 जुलाई, 2024 को रात्रि 10 बजे बुरहानपुर सर्किट हाउस पहुँचेगे। तत्पश्चात वे सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। 13 जुलाई, 2024 को अध्यक्ष श्री मोरे प्रातः 11 बजे बड़वानी जिले के सेंधवा के लिए प्रस्थान करेंगे।

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जारी आदेशानुसार उन्होंने बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्रान्तर्गत 10 फीट से अधिक ऊंचाई की प्रतिमा एवं ताजियें के निर्माण, क्रय, विक्रय को प्रतिबंधित किया है। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि, प्रतिमा घट स्थापना स्थल पर स्टेज/तख्त/ट्रॉली पर स्थापित प्रतिमा की ऊंचाई स्टेज/तख्त/ट्रॉली सहित अधिकतम ऊंचाई 14 फीट नियत की है। इस आदेश का उल्लंघन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।
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मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष जिले के प्रवास पर
बुरहानपुर/12 जुलाई, 2024/- मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष श्री द्रविन्द्र मोरे जिले के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार वे 12 जुलाई, 2024 को रात्रि 10 बजे बुरहानपुर सर्किट हाउस पहुँचेगे। तत्पश्चात वे सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। 13 जुलाई, 2024 को अध्यक्ष श्री मोरे प्रातः 11 बजे बड़वानी जिले के सेंधवा के लिए प्रस्थान करेंगे।

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