बुरहानपुर। ग्राम बोदरली में सीताबडली पर लगे मेले में प्रतिबंधित हेला टक्कर कराने पर पुलिस ने सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए मेला समिति सहित 67 लोगों को आरोपी बनाया है।
पुलिस के अनुसार पररमेश्वर पिता गुरदयार राठौर निवासी ग्राम बोदरली, सुधाकर पिरा बाबुराव पदमे ग्राम बोदरली, 3 किरण पिता जयराम सूर्यवशी ग्राम बोदरली, 4 संजय पिता दिगम्बर पराडकर ग्राम बोदरली, 5 जिवन पिता विश्वनाथ पाटील ग्राम बोदरली, द्वारा दिनांक 06.11.24 के प्रातः 12.00 से शाम 05.00 बजे तक ग्राम बोदरली मे मेले के आयोजन की अनुमति प्राप्त की गई थी किन्तु आयोजन कर्ताओ द्वारा मेले में हेलो को कुरता पूर्वक लडवाना तथा भारी संख्या में भीड जमा करना पाया गया हेलो के आपस में लडने तथा इधर उधर भागने से मौजूद लोगो का जीवन संकटापन्न होकर एवं पशुओं (हेलों) की लडाई देखने के लिये भीड जमा होकर लोगो का जीवन संकटापन्न होना संभाव्य हुआ तथा उपेक्षा पूर्वक भारी संख्या मे लोगों की भीड एकत्रित कर बोदरली व आसपास के ग्रामो के कुछ पशु (हेला) मालिक लोग मिलकर पशुओ (हेलो) को जोडा बनाकर आपस मे कुरता पूर्वक लडवा कर उपेक्षा एवं परिद्धेषता पूर्वक मेले का आयोजन कर मानव जीवन व मेले में उपस्थित आमजन की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा उत्पन किया जो मेला आयोजक समिति आरोपियान 1 रामेश्वर पिता गुरदयार राठौर निवासी ग्राम बोदरली, 2 सुधाकर पिरा बाबुराव पद्मे ग्राम बोदरली, 3 किरण पिता जयराम सुर्यवंशी ग्राम बोदरली, 4 संजय पिता दिगम्बर पराडकर ग्राम बोदरली, 5 जिवन पिता विश्वनाथ पाटील ग्राम बोदरली, एवं 62 हेला मालिकों को आरोपी बनाया गया है।