बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या के मामले में आरोपी विशाल उर्फ राम जंगाले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। शनिवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर ने यह फैसला सुनाया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी कैलाशनाथ गौतम द्वारा प्रस्तुत इस महत्वपूर्ण प्रकरण में आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1बी)(बी) के तहत 2 वर्ष का कारावास और 500 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया।
घटना का विवरण
घटना 5 दिसंबर 2021 की है, जब पीड़ित महिला ने अपने कपड़े रस्सी पर सुखाने के लिए डाले थे। पड़ोस में रहने वाले आरोपी विशाल उर्फ राम जंगाले के पालतू कुत्ते ने इन कपड़ों को फाड़ दिया, जिससे परेशान होकर महिला आरोपी से शिकायत करने गई थी। इस पर आरोपी ने पहले तो उसे गंदी गालियां दीं और महिला के मना करने पर गुस्से में आकर अपने घर से तलवार निकाल लाया। जान से मारने की नीयत से आरोपी ने महिला पर हमला कर दिया, जिससे उसके सिर और दोनों कलाई में गंभीर चोटें आईं। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई।
मामले की विवेचना और कानूनी कार्रवाई
महिला की रिपोर्ट पर शिकारपुरा थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 307 और 294 के तहत केस दर्ज किया गया था, लेकिन पीड़िता की मृत्यु होने के बाद केस को धारा 302 में परिवर्तित कर दिया गया। इसके साथ ही आरोपी पर आर्म्स एक्ट की धारा 25(1बी)(बी) भी जोड़ी गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा इस घटना को गंभीर और चर्चित मामलों की सूची में शामिल किया गया था, जिसके बाद इस केस में प्रभावी पैरवी की गई।
न्यायालय का फैसला
इस मामले की सुनवाई में आरोपी विशाल उर्फ राम जंगाले को दोषी पाते हुए अदालत ने उसे आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा दी। आर्म्स एक्ट के तहत भी आरोपी को 2 वर्ष का कारावास और 500 रुपये का जुर्माना सुनाया गया। शासन की ओर से इस मामले की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी कैलाशनाथ गौतम ने सफलतापूर्वक की।
इस मामले में अदालती फैसले से बुरहानपुर में न्याय की स्थापना हुई और एक चर्चित केस में दोषी को कठोर सजा सुनाई गई, जिससे आमजन में न्यायिक प्रणाली के प्रति विश्वास बढ़ा है।