Sunday, April 20, 2025
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बुरहानपुर में पतंगबाजी में चायना धागे के उपयोग करने पर लगाया प्रतिबंध    

धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
बुरहानपुर। -कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भव्या मित्तल ने जिले में जनसामान्य के हितों को ध्यान में रखते हुए धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होंने बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में चायना के धागे को पतंगबाजी में उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है।
प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य यह है कि पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चायना धागे के उपयोग से पक्षियों व जन सामान्य को हानि पहुँचती है। कई बार चायना धागे से पतंग उड़़ाते समय पक्षी उसमें फंस जाते है और कई बार तो पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। इस धागे से पतंगबाजी के दौरान रोड पर चलने वाले राहगीर भी कई बार घायल हो जाते है। चायना धागे की मजबूती इन हादसों का कारण है। इस धागे का उपयोग पतंगबाजी में किये जाने से पशु-पक्षियों व जनसामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निकट भविष्य में मकर संक्रांति पर्व आने वाला है तथा इस त्यौहार में बड़ी संख्या में पतंगबाजी की जाती है। इस प्रकार चायना धागे का पतंगबाजी में उपयोग की गतिविधियों पर रोकथाम की दृष्टि से इसके उपयोग को प्रतिबंधित किये जाने की तत्काल आवश्यकता है।
कलेक्टर ने आयुक्त नगर पालिका निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर/खकनार, सीएमओ नेपानगर व शाहपुर, समस्त तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि, अपने-अपने  अधिकार क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए आदेश का पालन करवाना सुनिश्चित करवायें। भ्रमण के दौरान चायनीज धागे का उपयोग करना पाया जाता है, तो उसे जप्त करें एवं आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

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