बुरहानपुर के आजाद नगर में इरशाद नगर नाम से अवैध कॉलोनी काटने वाले 5 कॉलोनाइजरों पर गणपति थाना पुलिस ने अपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। तहसीलदार रामलाल पगारे की शिकायत पर की गई। अवैध कॉलोनी काटने के बाद प्लाटधारकों को सुविधाएं नहीं देने पर लगातार शिकायतें मिल रही थी।
पुलिस के अनुसार आजाद नगर में इरशाद कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर युसूफ बक्ष पिता मोहम्मद बक्ष, मोहम्मद इरफान पिता मोहम्मद इकबाल, अब्दुल रउफ पिता मियां साहब, मोहम्मद जकी हाशमी पिता अशरफ आशमी और सलीम खान पिता सज्जू खान ने भूमि खसरा नंबर 419/4, 419/5, 419/6/1,2, 419/7 एवं 419/8 में अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया था जो ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 के प्रावधानो का पालन नही करने पर यह कृत्य म. प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ के अंतर्गत दंडनीय है। एक कॉलोनी के पांच कॉलोनाइजरों पर एफआइआर होने के बाद अन्य कॉलोनाइजरों में भी हडक़ंप मच गया।
इरशाद नगर के 5 कॉलोनाइजरों पर FIR, तहसीलदार की शिकायत पर कार्रवाई
इरशाद नगर के 5 कॉलोनाइजरों पर FIR, तहसीलदार की शिकायत पर कार्रवाई
बुरहानपुर के आजाद नगर में इरशाद नगर नाम से अवैध कॉलोनी काटने वाले 5 कॉलोनाइजरों पर गणपति थाना पुलिस ने अपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। तहसीलदार रामलाल पगारे की शिकायत पर की गई। अवैध कॉलोनी काटने के बाद प्लाटधारकों को सुविधाएं नहीं देने पर लगातार शिकायतें मिल रही थी।
पुलिस के अनुसार आजाद नगर में इरशाद कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर युसूफ बक्ष पिता मोहम्मद बक्ष, मोहम्मद इरफान पिता मोहम्मद इकबाल, अब्दुल रउफ पिता मियां साहब, मोहम्मद जकी हाशमी पिता अशरफ आशमी और सलीम खान पिता सज्जू खान ने भूमि खसरा नंबर 419/4, 419/5, 419/6/1,2, 419/7 एवं 419/8 में अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया था जो ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 के प्रावधानो का पालन नही करने पर यह कृत्य म. प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ के अंतर्गत दंडनीय है। एक कॉलोनी के पांच कॉलोनाइजरों पर एफआइआर होने के बाद अन्य कॉलोनाइजरों में भी हडक़ंप मच गया।