बुरहानपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में ई.एफ.ए. शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या शाला, चौक बाजार, बुरहानपुर में मोटर व्हीकल एक्ट, बाल विवाह, लैंगिक अपराधों की रोकथाम विषय पर कार्यशाला संपन्न हुई है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जयदेव माणिक ने परीक्षा के डर पर किस तरीके सफलता प्राप्त की जाये, के विषय पर बच्चों को जानकारी प्रदान की। उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में बताते हुए कहा कि लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम होने पर बाल विवाह कहा जाता है। उन्होंने बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में भी अवगत कराया। बाल यौन शोषण विषय के बारे में बताते हुए उन्होंने गुड-टच एवं बेड-टच के बारे में बताते हुए कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार के प्रलोभन/लालच में नहीं आना चाहिए।
कार्यक्रम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पैरालीगल वोलेंनटियर व काउंसलर कुटुम्ब न्यायालय श्री महेन्द्र जैन ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिका द्वारा किसी प्रकार का व्हीकल चलाना कानूनन अपराध है। 18 वर्ष की उम्र के पश्चात् लाईसेंस प्राप्त कर गाड़ी चलाना कानूनन है। इस पालन से एक्सीडेंट के समय अगर हमारे पास गाड़ी चलाने का लाईसेंस व गाड़ी का बीमा है तो कानूनी प्रक्रियां हेतु उस परिस्थति में लाभदायक सिद्ध हो सकती है। गाड़ी का लाईसेंस व बीमा ना होने की दशा में गाड़ी जिसके नाम पर है उसको आर्थिक दण्ड व अन्य सजा का प्रावधान है।
उक्त अवसर पर पैरालीगल वोलेंनटियर डॉ. किरण सिंह, शाला के आदरणीय गुरूजन जायसवाल सर व पंवार सर के साथ-साथ बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित थी।
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