बुरहानपुर – वर्ष 2025 की द्वितीय लोकअदालत का आयोजन 10 मई 2025 वार शनिवार को कुटुंब न्यायलय / जिला न्यायालय परिसर बुरहानपुर में रखा गया है l कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री शेख सलीम ने कहा की आपसी समझौतों के आधार पर न्यायालय में लम्बित सभी प्रकार के मुकदमे जो भरण पोषण बाबत धारा 144 ( 125 द, प्र. स. )एवं 146 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 144 (3)भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भरण पोषण राशी की वसूली बाबत ,धारा 09 हिन्दू विवाह अधिनियम ,मुस्लिम वैवाहिक संबंधो की पुनर्स्थापना तथा अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौतों के आधार पर कराकर लाभ उठाये l लोकअदालत का फैसला अंतिम होता है जिसकी कोई अपील नही होती है l
कुटुंब न्यायालय बुरहानपुर के परामर्शदाता महेंद्र जैन ने बताया की पक्षकारो को बार बार न्यायालय नही आना पड़ता है ,समय की बचत होती है ,आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है और दोनों परिवार में सामंजस्य का वातावरण बनता है l अतः पक्षकारो से अपेक्षा है की उपस्थित होकर 10 मई 2025 की लोकअदालत में इस सुअवसर का लाभ उठाकर अपने सम्बन्ध मधुर बनाये , परिवार , कुटुंब एवं समाज में खुशहाली लाये l
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