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Burhanpur News :प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिये सुरक्षा कवच

31 जुलाई तक जमा कराना होगा फसल बीमा प्रीमियम
बुरहानपुर/23 जुलाई, 2024/-किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग उपसंचालक श्री एम.एस. देवके ने जानकारी देते हुए बताया कि, खरीफ फसलों में सोयाबीन, कपास, ज्वार, मक्का, तुअर का बीमा कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि, तहसील स्तर पर कपास एवं ज्वार फसल तथा पटवारी हल्का स्तर पर सोयाबीन के 111, तुअर के 68 एवं मक्का फसल के लिए 135 पटवारी हल्का अधिसूचना में है। खरीफ की समस्त फसलों के लिए 2 प्रतिशत तथा कपास फसल के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम जमा कराना होगा। अधिसूचित पटवारी हल्का के असिंचित फसल के लिये कोई भी किसान चाहे वह ऋणी हो या अऋणी तथा डिफाल्टर किसान भी अपने बैंक खाता में प्रीमियम जमा करने के साथ आवेदन पत्र सह घोषणा पत्र भरकर जमा करा सकते है।
अऋणी किसानों लिये फसल बुवाई प्रमाण पत्र पर हलका पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव से जारी कराकर जहा बैंक खाता है उसमें जमा कराना होगा या लोकसेवा केन्द्रों के माध्यम से भी प्रीमियम राशि जमा करा सकते है। अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 से पूर्व फसलों की प्रीमियम राशि जमा कराना होगी।
खडी फसल से लेकर कटाई तक गैरबाधित जोखिम जैसे-सूखा, लंबी अवधि का सूखा, कीट व रोग, बाढ, जलभराव, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटना, आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात के कारण फसल को होने वाले नुकसान की सुरक्षा के लिये वृहद जोखिम बीमा दिया जाता है। फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान जैसे-फसल कटने के दो सप्ताह की अवधि में ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा एवं गैर मौसमी वर्षा के मामले में दिया जाता है।

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बुरहानपुर/23 जुलाई, 2024/-किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग उपसंचालक श्री एम.एस. देवके ने जानकारी देते हुए बताया कि, खरीफ फसलों में सोयाबीन, कपास, ज्वार, मक्का, तुअर का बीमा कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि, तहसील स्तर पर कपास एवं ज्वार फसल तथा पटवारी हल्का स्तर पर सोयाबीन के 111, तुअर के 68 एवं मक्का फसल के लिए 135 पटवारी हल्का अधिसूचना में है। खरीफ की समस्त फसलों के लिए 2 प्रतिशत तथा कपास फसल के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम जमा कराना होगा। अधिसूचित पटवारी हल्का के असिंचित फसल के लिये कोई भी किसान चाहे वह ऋणी हो या अऋणी तथा डिफाल्टर किसान भी अपने बैंक खाता में प्रीमियम जमा करने के साथ आवेदन पत्र सह घोषणा पत्र भरकर जमा करा सकते है।
अऋणी किसानों लिये फसल बुवाई प्रमाण पत्र पर हलका पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव से जारी कराकर जहा बैंक खाता है उसमें जमा कराना होगा या लोकसेवा केन्द्रों के माध्यम से भी प्रीमियम राशि जमा करा सकते है। अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 से पूर्व फसलों की प्रीमियम राशि जमा कराना होगी।
खडी फसल से लेकर कटाई तक गैरबाधित जोखिम जैसे-सूखा, लंबी अवधि का सूखा, कीट व रोग, बाढ, जलभराव, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटना, आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात के कारण फसल को होने वाले नुकसान की सुरक्षा के लिये वृहद जोखिम बीमा दिया जाता है। फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान जैसे-फसल कटने के दो सप्ताह की अवधि में ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा एवं गैर मौसमी वर्षा के मामले में दिया जाता है।

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