बुरहानपुर/19 जुलाई, 2024/ – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिले में 14 सितम्बर, 2024 को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जायेगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव के निर्देशन एवं सचिव श्री इन्दु कान्त तिवारी के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत की तैयारियाँ की जा रही है।
नेशनल लोक अदालत में नालसा नई दिल्ली एवं सालसा जबलपुर के निर्देशानुसार न्यायालय में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को निराकरण हेतु रखा जायेगा। जिसमें न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी. (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व के प्रकरण दीवानी मामले, जलकर एवं विद्युत संबंधी पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) आदि राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निराकरण हेतु नेशनल लोक अदालत में रखा जाएगा।
Burhanpur News :नेशनल लोक अदालत 14 सितम्बर को आयोजित होगी
Burhanpur News :नेशनल लोक अदालत 14 सितम्बर को आयोजित होगी
बुरहानपुर/19 जुलाई, 2024/ – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिले में 14 सितम्बर, 2024 को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जायेगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव के निर्देशन एवं सचिव श्री इन्दु कान्त तिवारी के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत की तैयारियाँ की जा रही है।
नेशनल लोक अदालत में नालसा नई दिल्ली एवं सालसा जबलपुर के निर्देशानुसार न्यायालय में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को निराकरण हेतु रखा जायेगा। जिसमें न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी. (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व के प्रकरण दीवानी मामले, जलकर एवं विद्युत संबंधी पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) आदि राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निराकरण हेतु नेशनल लोक अदालत में रखा जाएगा।