बुरहानपुर। अवैध गोवंश परिवहन वाहन पर Pepsi कंपनी का विज्ञापन लगा था ताकि वाहन की असली पहचान छिपाई जा सके व गुमराह करने का किया जा रहा था।
पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र पाटीदार व्दारा दिये गये निर्देशो के पालन में अति. पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अंतरसिंह कनेश एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री गौरव पाटिल के मार्गदर्शन में निरीक्षक सुरेश महाले थाना प्रभारी थाना गणपति नाका को 21-05-2025 को सूचना मिली की एक कंटेनर नुमा पीकअप वाहन क्रमांक एम0पी0 13 जेड एल 7168 मे अवैध गौवंश महाराष्ट्र वध हेतु ले जा रहा है ।
सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक एवं वरिष्ठ अधिकारी को बताई गई। थाने से रवाना टीम के द्वारा उक्त कंटेनर नुमा पीकप वाहन को इंदौर इच्छापुर हाईवे, गणपतिनाका थाने के सामने घेराबंदी कर पकडा वाहन को चेक करते हुए वाहन मे 09 नग गौवंश जिसमे 07 नग गाय व 2 केडे किमती करीबन 45000.00 के ठुस-ठुस कर भरे मिले वाहन मे से वाहन चालक आरोपी शब्बीर पिता हबीब भागने लगा जिसे फोर्स की मदद से पकड़ा एवं बाजु मे बैठा व्यक्ती ने अपना नाम अलाउद्दीन पिता अब्दुल रज्जाक बताया दोनो आरोपी के विरूध्द विधिवत अवैध गौवंश वध के तक कार्यवाही कर आरोपी के विरुद्ध थाना गणपतिनाका पर अपराध क्रमांक 120/25 धारा 4,6,9, गौवश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं 11(1) घ पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिले मे अवैध गौवंध वध हेतु परिवहन करने वालो के विरूध्द निरंतर कार्यवाही जारी है।
गिरफतारी आरोपी का नाम
1.आरोपी शब्बीर पिता हबीब खान उम्र 50 साल निवासी वार्ड नं. 06 पिंजारा बाखल सारंगपुर राजगढ राजगढ मध्य प्रदेश
2.*आरोपी अलाउद्दीन पिता अब्दुल रज्जाक उम्र 40 साल निवासी बडी होली वार्ड नं, 04 सारंगपुर राजगढ मध्य प्रदेश*
सराहीनीय भुमीका
निरीक्षक सुरेश महाले, सउनि शेलेष पाल, प्र0आर0 306 देवेन्द्र पवार , प्र0आर0 345 बलवीर, प्र0आर0 438 गुरदीप पटेल आर. 567 अक्षय सिसोदिया की सराहनीय भूमिका रही।