बुरहानपुर. चायना डोर के क्रय/विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। थाना कोतवाली पुलिस ने साड़ी बाजार गली में प्रतिबंधित चायना डोर बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया।
जिला दंडाधिकारी जिला बुरहानपुर द्वारा चायना डोर के क्रय विक्रय एवं अवैध रूप से चायना डोर को संग्रहित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर देवेंद्र पाटीदार महोदय द्वारा संपूर्ण जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ – साथ मानव/पशु/पक्षियों के जीवन की सुरक्षा बनाए रखने तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम, जन सामान्य के हित जान – माल की रक्षा हेतु क्षेत्र में चायना डोर के क्रयता व विक्रेताओं के विरूद्ध अभियान स्तर पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।निर्देशों के पालन में आज दिनांक 12.01.2025 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर साड़ी बाजार परिसर के पास प्रतिबंधित चायना डोर बेचने वाले आरोप में पकड़ा गया हैं।
विवरण
मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति जिसकी मंडी में पतंग मांझा बेचने की दुकान है जो चायना डोर बेचने के लिए साड़ी बाजार की गली में खड़ा हैं। सूचना की पुष्टि होने पर थाना कोतवाली पुलिस तत्काल कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुंची पुलिस टीम को देखकर आरोपी भागने का प्रयास करते, घेराबंदी कर पकड़ा गया, आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 10/2025 धारा 223 बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।आरोपी मोहम्मद मुस्तकिम पिता मोहम्मद हनीफ एहमद उम्र 20 साल निवासी आजाद नगर बुरहानपुर। इस कार्रवाई में सउनि मनीष मंडलोई,सउनि ओमकार पटेल आरक्षक सुमित की मुख्य भूमिका रही।