Saturday, April 19, 2025
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Farmer Registry : राजस्व महाअभियान 3.0 फार्मर रजिस्ट्री का कार्य जारी, योजनाओं के लाभ में किसानों को मिलेंगी सुगमता एवं पारदर्शिता

Farmer Registryबुरहानपुर/21 नवम्बर, 2024/- कृषि क्षेत्र के विकास हेतु चलाई जा रही विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय से पहुँचें, जिससे संसाधनों के समुचित उपयोग से कृषि क्षेत्र का पूर्ण विकास संभव हो सकेंगा। एग्रीस्टैक (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर) के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री तैयार के संबंध में निर्देश है।
जिले में राजस्व महाअभियान 3.0 के तहत युद्ध स्तर पर राजस्व विभाग द्वारा विभिन्न कार्यो को अंजाम दिया जा रहा है। अभिलेख दुरस्ती, नक्शा तरमीम, नामांतरण, बंटवारा प्रकरणों के निराकरण, एनपीसीआई सहित अन्य सुविधाएं नागरिकों को दी जा रही है। इन्हीं सुविधाओं में फार्मर रजिस्ट्री भी शामिल है। मध्यप्रदेश फार्मर रजिस्ट्री प्रणाली के तहत प्रत्येक किसान का एक विशिष्ट किसान आईडी (फार्मर आईडी) कार्ड बनाया जायेगा। जिसके माध्यम से किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। यह मध्यप्रदेश राज्य के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल के मार्गदर्शन में राजस्व महाअभियान अंतर्गत किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के फायदे भी बतलाये जा रहे है। ग्राम डवाली रै., रायतलाई, सारोला, टिटगांवकला सहित जिले के अन्य ग्रामों में भी अभियान के तहत कार्य किया जा रहा है।
फार्मर रजिस्ट्री का उद्देश्य एवं लाभ –
1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हेतु फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है दिसम्बर 2024 के उपरांत केवल फार्मर आईडी उपलब्ध होने पर ही योजना का लाभ हितग्राहियों को प्राप्त हो सकेगा।
2. योजनाओं का नियोजन, लाभार्थियों का सत्यापन, कृषि उत्पादों का सुविधाजनक विपणन।
3. प्रदेश के समस्त कृषकों को राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुगम एवं पारदर्शाी तरीके से प्रदान करने हेतु लक्ष्य निर्धारण एवं पहचान।
4. किसानों के लिए कृषि ऋण एवं अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए कृषि सेवाओं की सुगमता।
5. विभिन्न विभागों द्वारा डाटा का बेहतर उपयोग।
6. फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने में सुगमता।
7. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में कृषकों के पंजीयन में सुगमता।
8. विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु बार-बार सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।

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