बुरहानपुर। गौवंश वध के आदतन आरोप अफजल व शेख चांद ऊर्फ चंटु के विरूध्द राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रा.सु.का.) की कार्यवाही की गई। फरार आरोपी थाना गणपतिनाका के गौवंश वध के आदतन अपराधी है पुर्व मे भी आरोपीयो के विरूध्द गौवंश वध के कई अपराध पंजिबध्द है।
जिला बुरहानपुर पुलिस द्वारा गौवंश वध हेतु परिवहन करने वाले आरोपीयो के विरूध्द लगातार कार्यवाही जारी है। थाना गणपतिनाका पर 8.11-2024 को अफजल पिता शेख मेहबुब व शेख चांद ऊर्फ शेख चंदु व अन्य साथीयो के विरूध्द धारा 5,9 मध्य प्रदेश गौवंश वद्य प्रतिषेध अधिनियम एवं 8,11 मध्य प्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम का पंजिबध्द किया गया था। उश दोनो अपराध के मुख्य आरोपी होकर घटना दिनांक से ही फरार हो गये थे।आरोपी थाना गणपतिनाका के आदतन अपराधी है।
पुलिस ने फरार आरोपी अफजल पिता शेख मेहबुब, शेख चांद ऊर्फ शेख चंदु की गिरफतारी पर उप पुलिस महानिरीक्षक महोदय, निमाड रेंज खरगोन द्वारा बीस हजार रूपये तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बुरहानपुर द्वारा दस हजार रूपये का इनाम घोषीत किया गया था।
फरार आरोपी अफजल के विरूध्द थाना गणपतिनाका पर 09 गौवंश के अपराध, 01 आर्म्स एक्ट का अपराध व थाना निम्बोला मे 1 मौवंश के अपराध पंजिबध्द है। आरोपी शेख चांद ऊर्फ चंदु के विरूध्द थाना गणपतिनाका पर 07 अपराध तथा थाना निम्बोला में 01अपराध व थाना पंथाना जिला खंडवा मे 01 अपराध पंजीबध्द है।
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