बुरहानपुर/1 अगस्त, 2024/- मध्यप्रदेश भू-अभिलेख नियमावली के तहत फसल गिरदावरी का कार्य वर्ष में 3 बार मौसम (खरीफ/रबी/जायद) में सारा एप के माध्यम से संपन्न किया जाता है। जिले में फसल गिरदावरी के कार्य में पारदर्शिता लाने हेलु डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के तहत फसल गिरदावरी का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाना है।
‘‘राजस्व माह अभियान 2.0‘‘ के तहत कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल के निर्देशानुसार आज से डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण किया जा रहा है। यह कार्य क्षेत्र के चयनित युवाओं द्वारा संपादित किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार युवा को फसल सर्वेक्षण कार्य के लिए प्रति सर्वे नंबर प्रथम फसल के लिए राशि 8 रूपये एवं प्रत्येक अतिरिक्त फसल के लिए 2 रूपये इस प्रकार प्रति सर्वे नंबर अधिकतम राशि 14 रूपये देय होगी।
किसान गिरदावरी एवं सर्वेयर क्रॉप सर्वे 1 अगस्त से प्रारंभ होकर 15 सितम्बर, 2024 तक किया जाना है। निर्धारित तिथि अनुसार सुपरवाईजर सत्यापन 20 सितम्बर तक, दावा-आपत्ति 25 सितम्बर तक, दावा-आपत्ति का निराकरण 30 सितम्बर तक, वेरिफायर अनुमोदन 10 सितम्बर से 30 सितम्बर तक, डिजिटल क्रॉप सर्वे जांच कार्य 10 सितम्बर से 28 सितम्बर तक तथा जांच कार्य का अंतिम अनुमोदन 30 सितम्बर तक किया जायेगा।
स्वरोजगार योजनाओं के तहत ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित
बुरहानपुर/1 अगस्त, 2024/- शासन से प्राप्त निर्देषानुसार वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति वर्ग हेतु संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉं. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना व टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे है।
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अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु अर्हता
प्राप्त जानकारी अनुसार संत रविदास स्वरोजगार योजना व भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना के तहत आवेदक की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8 वी उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए। योजना के तहत उद्योग इकाई हेतु 1 लाख से 50 लाख तक, सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु 1 लाख से 25 लाख रूपये तक ऋण उपलब्ध होगा। इसी प्रकार डॉं. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदक को साक्षर होना चाहिए। आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो, तथा योजना के तहत स्वरोजगार हेतु राशि 10 हजार रूपये से 1 लाख रूपये तक ऋण प्रदाय किया जायेगा। विस्तृत जानकारी कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. बुरहानपुर संयुक्त जिला कार्यालय कक्ष क्र. 69 में कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।